राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

   (भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

सूचना का अधिकार प्रभाग

परिचय

यह विभाजन सूचना अधिकार अधिनियम, २००५ के कार्यान्वयन के बाद स्थापित किया गया था और इस आरटीआई अधिनियम, २००५ में प्रावधान के तहत एनसीटीई से जनता द्वारा मांगा गया था। प्रत्येक व्यक्तिगत प्रभागों और एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के अधिकारी सूचना के अधिकार से संबंधित मामले का निपटान करने के लिए और यदि आवेदक उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के समक्ष द्वितीय अपील करता है। उनके अंतिम निर्णय के लिए।

क्रियाएँ

इस प्रभाग को आम जनता, शिक्षक विद्यार्थियों, विभिन्न राज्य एजेंसियों, सहयोगी संगठनों, मंत्रालयों और शिक्षा मंत्रालय, सरकार से आरटीआई आवेदन प्राप्त होते रहे हैं। भारत के सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के खंड ६ (३) अधिनियम के तहत निर्धारित समय के भीतर और शुल्क (रुपए, पोस्टल ऑर्डर / कैश के माध्यम से दस) एनसीटीई हेड क्वार्टर में हर डिवीजन के रूप में, नई दिल्ली में अलग-अलग सार्वजनिक हैं सूचना अधिकारियों और एनसीटीई की प्रत्येक क्षेत्रीय समिति में लोक सूचना अधिकारियों / प्रथम अपीलीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्णय लिया। उन्होंने अपने स्तर पर सूचना के अधिकार का निपटान किया है।

संचालन टीम

सुश्री पूजा शर्मा (उप सचिव)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री एन.के. शर्मा (अवर सचिव)

सी.पी.आई.ओ.

श्री टी. रवि

अनुभाग अधिकारी