राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)
रा.अ.शि.प. का मुख्यालय जी -7, सेक्टर -10, द्वारका, मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली - 110075 में स्थित है। इसकी अध्यक्षता रा.अ.शि.प. के अध्यक्ष करते हैं। उन्हें अकादमिक, नियामक और प्रशासनिक मामलों की देखभाल के लिए उपाध्यक्ष, सदस्य-सचिव और विभिन्न अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यालय मुख्य रूप से नीतिगत दिशानिर्देश, विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों, मानकों और मानकों को लागू करने, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान और नवाचारों को संचालित करने और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है और रा.अ.शि.प. अधिनियम की धारा 12 में परिकल्पित और धारा पर अपील के विचार के रूप में विभिन्न अन्य शैक्षणिक कार्यों का प्रदर्शन कर रहा है। (रा.अ.शि.प. अधिनियम के 18)
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे आमतौर पर रा.अ.शि.प. की काउंसिल या जनरल बॉडी के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा रा.अ.शि.प. अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित की जाती है। यह रा.अ.शि.प. का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। यह नीति निर्धारित करता है, विनियम बनाता है और एनसीटीई अधिनियम के तहत इसे दिए गए जनादेश के विभिन्न पहलुओं पर अंतिम निर्णय लेता है।